
खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर जुर्माना एक हजार रुपए से बढ़ा कर 5000 रुपए कर दिया गया है। नशे में गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना होगा। ओवरलोडिंग की स्थिति में 20 हजार रुपए का जुर्माना होगा।
सीट बेल्ट नहीं पहनने पर एक हजार रुपए का जुर्माना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा-‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मोटर यान (संशोधन) विधेयक 2016 को मंजूरी प्रदान कर दी।