
तिरंगे का अपमान करते हुए अपना फोटो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसमें वो तिरंगा यात्रा का स्वागत एवं शुभारंभ तिरंगा झुकाकर कर रहे हैं, जबकि रैलियों के शुभारंभ के लिए हरे रंग के झंडे को झुकाकर फहराया जाता है। अब इस मामले में विधायक के खिलाफ तिरंगे के अपमान का मामला दर्ज करने की आवाज उठ रही है।
क्या है कानून
फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत झंडे को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाएगा। उसे कभी पानी में नहीं डुबोया जाएगा और किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर ऐक्ट-1971 की धारा-2 के मुताबिक, ध्वज और संविधान के अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त क़ानून हैं। अगर कोई शख़्स झंडे को किसी के आगे झुका देता हो, उसे कपड़ा बना देता हो, मूर्ति में लपेट देता हो या फिर किसी मृत व्यक्ति (शहीद हुए जवानों के अलावा) के शव पर डालता हो, तो इसे तिरंगे का अपमान माना जाएगा। तिरंगे की यूनिफॉर्म बनाकर पहन लेना भी ग़लत है। अगर कोई शख़्स कमर के नीचे तिरंगा बनाकर कोई कपड़ा पहनता हो तो यह भी तिरंगे का अपमान है।