
वारासिवनी के प्रथम अपर सत्रन्यायाधीश श्री प्रशांत कुमार निगम ने वारासिवनी थाने के अतर्गत गर्राटोला निवासी शमीम शाह 43 वर्ष और उसकी बीबी शायमनबी 38 वर्ष को धारा 363 में 3-3 वर्ष की सजा और 2-2 हजार रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 366ए में 5-5 वर्ष की कठोर कारावास और 2-2 हजार रूपये का अर्थदण्ड तथा लैगिंक अपराध बालको के सरंक्षण अधिनियम में 10-10 वर्ष का कारावास एवं 4-4 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
आरोपी शमीम शाह एवं उसकी बीबी ने नाबालिकग बेटे अकरम के साथ मिलकर नाबालिग बालिका का अपहरण किया तथा उसके साथ बेटे से दुराचार करवाया इस मामले की शिकायत बालिका के परिजनों ने 27 मार्च 2016 को की थी जिसके आधार पर पुलिस ने प्रकरण कायम कर आरोपियों के विरूद्ध न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया था आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।