स्वास्थ्य विभाग में एएनएम एवं एलएचव्ही की रिटायरमेंट ऐज घट गई

भोपाल। मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री एवं स्वास्थ्य कर्मचारी समिति के संयोजक लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आदेष क्रमांक 2061/3569/2016/17/मेडि-1, दिनाॅक 30.08.16 द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ए.एन.एम. एवं महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक एल.एच.व्ही. की सेवा निवृत्ति की आयु 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी है। 

शासन के इस निर्णय से लगभग 4000 ए.एन.एम एवं 1500 एल.एच.व्ही की सेवा निवृत्ति आयु 5 वर्ष घट जायेंगी। मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री एवं स्वास्थ्य कर्मचारी समिति के संयोजक लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 31 अक्टूर 2009 को एक आदेश जारी कर नर्सिंग संवर्ग में कार्यरत स्टाफ नर्स, मैटन, इंचार्ज सिस्टर एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/ए.एन.एम. एवं महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक/ एल.एच.व्ही. की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढाकर 65 वर्ष की  थी। 

मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने अपने आदेश दिनाॅक 30.08. 2016 द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/ए.एन.एम. एवं महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक/ एल.एच.व्ही.  की सेवा निवृत्ति आयु 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी है। विभाग ने अपने आदेष में कहा है कि विभागीय सेवा भर्ती नियम 1989 में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/ए.एन.एम. एवं महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक/ एल.एच.व्ही. को अलिपिकीय संवर्ग में दर्षाया गया है। विभाग में अलिपिकीय संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष है इसलिये महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/ए.एन.एम. एवं महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक/ एल.एच.व्ही. की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष की जाती है। 

मध्यप्रदेष तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री एवं स्वास्थ्य कर्मचारी समिति के संयोजक लक्ष्मीनारायण शर्मा ने राज्य शासन के इस आदेश को अन्याय संगत बताया है तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/ए.एन.एम. एवं महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक/ एल.एच.व्ही. की सेवा निवृत्ति आयु 65 वर्ष करने की मांग की है। लक्ष्मीनारायण शर्मा ने कहा कि नर्सिंग वर्ग के कर्मचारियों स्टाफ नर्स, इंचार्ज सिस्टर, मैट्रन के समान ही महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/ए.एन.एम. एवं महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक/ एल.एच.व्ही. का पंजीयन भी मध्यप्रदेष नर्सिंग काउंसिल द्वारा किया जाता है इसलिये भर्ती नियम 1989 में संषोधन कर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/ए.एन.एम. एवं महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक/ एल.एच.व्ही. को अलिपिकीय संवर्ग से हटाकर नर्सिंग संवर्ग में दर्षाया जायें तथा सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढाकर 65 वर्ष की जायें । लक्ष्मीनारायण शर्मा ने कहा कि शीघ्र ही प्रदेष में पदस्थ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/ए.एन.एम. एवं महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक/ एल.एच.व्ही. की बैठक भोपाल में बुलाई जा रही है तथा शासन को ज्ञापन सौंपा जायेगा । यदि शासन ने इस मांग को पूरा नही किया तो प्रदेष में ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर चले जायेंगे। 

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