
ऐसे अस्थायी पम्प जहाँ निम्न दाब लाईन के विस्तार से स्थायी पम्प कनेक्शन दिया जाना संभव है वहाँ विद्युत वितरण कम्पनी तत्काल कार्य प्रारंभ करेंगी। इसके लिये विद्युत कम्पनियों को 100 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। चालू माली साल में अनुसूचित जाति-जनजाति के लघु एवं सीमांत किसान को मात्र 5000 रुपये प्रति हार्स पावर की दर से राशि देय होगी। अन्य लघु एवं सीमांत किसान को 7000 रुपये प्रति हार्स पावर की दर से राशि देना होगी। योजना में 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसान को 11 हजार रुपये प्रति हार्स पावर की दर से राशि देना होगी।
स्वयं अधोसंरचना के कार्य के इच्छुक किसानों को योजना में शामिल करने के स्थान पर डिपाजिट योजना में वितरण कम्पनी से अथवा स्वयं के द्वारा कार्य करवाये जाने की सुविधा जारी रहेगी। डिपाजिट योजना में किसान को 3 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज देना होगा। योजना के लिए राज्य शासन 40 प्रतिशत राशि अंशपूँजी के रूप में वितरण कम्पनियों को देगा। शेष 60 प्रतिशत राशि कम्पनियों द्वारा वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में प्राप्त की जायेगी। राज्य शासन ऋण के लिये गारंटी देगा।
योजना के लागू होने से स्थायी पम्प कनेक्शन लेने वाले किसान को अस्थायी कृषि पम्प की तुलना में कम राशि पर पूरे साल बिजली प्राप्त होगी। इससे किसान को एक से अधिक फसल की पैदावार लेना भी संभव होगा। योजना से किसानों की आय को दोगुना करने के प्रयास को बल मिलेगा।