मप्र में 11 ना​गरिक सुविधाएं ना देने वाले कर्मचारी बर्खास्त होंगे

भोपाल। आम जनता को नागरिक सुविधाओं के लिए बने सिटीजन चार्टर और लोक सेवा गारंटी का पालन कड़ाई से हो। इसके साथ ही अन्य सुविधाओं की समय-सीमा तय करें जिससे जनता को कोई परेशानी न हो। इस मामले में कोई भी कोताही हुई तो संबंधित को सेवा से बर्खास्त किया जाए। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि लोगों को नगरीय-निकायों से मिलने वाली सुविधाओं में किसी तरह की हीला-हवाली या विलंब बर्दास्त नहीं किया जायेगा।

नगरीय विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रत्येक नागरिक को सुविधाएँ समय पर और बगैर किसी परेशानी के मिले। इसलिए हर नगरीय-निकाय की अपनी कार्य प्रक्रिया में तत्परता और जवाबदेही तय करना होगी। सभी नगर पालिक निगम के आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को दिये गये निर्देशों में 11 नागरिक सुविधाओं को चिन्हित किया गया है। इनमें भवन अनुज्ञा, कालोनाइजर लायसेंस, नल कनेक्शन, संपत्ति कर का मूल्यांकन और जमा संपत्ति कर के रजिस्टर में नाम परिवर्तन, जन्म-मृत्यु तथा विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, गरीबी रेखा और सामान्य राशन कार्ड, पथ पर विक्रय करने वाले गरीब फेरीवालों को व्यवसाय के लिए स्थान उपलब्ध करवाना और अस्थायी दखल की अनुमति देना, मुख्यमंत्री स्व-रोजगार, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन तथा शासन की हितग्राहीमूलक योजना के ऋण आवेदन का बैंकों में अग्रेषित किया जाना, नगरीय निकाय की भूमि, दुकान, मकान का आवंटन, पट्टा प्राप्त करना और नामांतरण तथा दैनिक वेतनभोगी तथा श्रमिक को मानदेय वेतन का भुगतान करना, शामिल है।

निर्देश में कहा गया है कि इसके अलावा सिटीजन चार्टर और लोक सेवा गारंटी में इनमें से कई योजना शामिल है जिनकी समय-सीमा तय है। जिन कार्यों की समय-सीमा तय नहीं है उन कार्यों के निराकरण का समय एक सप्ताह निर्धारित किया जाए। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि समय-सीमा में दी जाने वाली नागरिक सुविधाओं के न मिलने की शिकायत मिलने पर जवाबदेह अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। ऐसे प्रकरणों में संक्षिप्त विवेचना के बाद अगर उनकी लापरवाही पाई गई, तो उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

शासन द्वारा दिये गये निर्देशों में संभागीय संयुक्त संचालक को नगरीय विकास की सेवाओं और कार्यों के आवेदनों की हर सप्ताह समीक्षा करने को कहा गया है। संयुक्त संचालक नगरीय निकाय में प्राप्त सेवाओं और कार्यों के आवदेन के निराकरण की जानकारी प्रति सोमवार को मुख्यालय भेजेंगे।
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