भोपाल में फर्जी बैंक गारंटी वाले ठेकेदार के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज

Updesh Awasthee
भोपाल, 04 अगस्त 2026:
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के उपक्रम मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी (एमपीयूडीसी) द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए फर्जी बैंक गारंटी प्रस्तुत करने वाले ठेकेदार के खिलाफ थाना एमपी नगर, भोपाल में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कम्पनी द्वारा चार निर्माण पैकेजों के निष्पादन के संबंध में 'साउथ गुजरात कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड' एवं 'इंजीनियरिंग प्रोफेशनल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड' के संयुक्त उपक्रम (ज्वाइंट वेंचर) द्वारा बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई थी।

प्रस्तुत बैंक गारंटी की प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त होने पर एमपीयूडीसी द्वारा उसकी सूक्ष्मता से जांच कराई गई, जिसमें संबंधित बैंक गारंटी पूरी तरह फर्जी पाई गई। इस प्रकरण की अत्यंत गंभीरता को देखते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त एवं एमपीयूडीसी के प्रबंध संचालक श्री संकेत भोंडवे ने अधिकारियों को ठेकेदार के विरुद्ध विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई करते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। निर्देशों के परिपालन में थाना एमपी नगर, भोपाल में औपचारिक प्रकरण दर्ज कराया गया है।

पुलिस द्वारा संविदाकार के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 336(3), 338 एवं 340(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। इनमें धारा 318(4) धोखाधड़ी कर छलपूर्वक धन, संपत्ति अथवा मूल्यवान दस्तावेज सौंपने के लिए प्रेरित करने से संबंधित है। धारा 336(3) धोखाधड़ी के उद्देश्य से फर्जी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख तैयार करने अथवा उनमें कूटरचना करने पर लागू होती है। धारा 338 मूल्यवान प्रतिभूति (Valuable Security), बैंक गारंटी अथवा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की कूटरचना जैसे गंभीर अपराधों से संबद्ध है, वहीं धारा 340(2) के अंतर्गत किसी फर्जी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वास्तविक एवं वैध दर्शाकर उपयोग करने का प्रकरण दर्ज किया गया है।

प्रबंध संचालक श्री संकेत भोंडवे ने कहा है कि विभागीय प्रक्रियाओं एवं शासकीय कार्यों में किसी भी प्रकार की अनियमितता, धोखाधड़ी अथवा फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने के मामलों को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा तथा ऐसे दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रिपोर्ट: अवंतिका जायसवाल।
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