
एडवोकेट शैलेंद्र लश्करी ने बताया ओल्ड रेलवे कॉलोनी निवासी लालदेव पिता एस. पासवान ने स्टेशन रोड स्थित लेयान ग्लोबल प्रालि से 2495 रुपए में जूते खरीदे थे। जूते का धागा निकलने पर जब ग्राहक ने बदलने के लिए कहा तो मशीन से ठीक करा दिया गया।
ग्राहक ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम के अध्यक्ष गजेंद्रसिंह, ओमप्रकाश ओझा व जयमाला संघवी ने आदेश पारित किया कि यह सेवा में कदाचरण का मामला है। कंपनी को जूते बदलकर देना चाहिए था। फोरम ने कंपनी को आदेशित किया कि वो जूते की कीमत व वकील की फीस अदा करे।