
मप्र शासन द्वारा भर्ती में विलम्ब करना एवं सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा निरस्त की दलील देना दोनो बाते वेरिफाईड एईओ के साथ अन्याय करना है। इसलिए मप्र शासन से यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि:
1. हाईकोर्ट में मप्र शासन के पक्ष में हुए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में अनुभव की बात को लेकर परीक्षा निरस्त करने के स्थान पर मप्र शासन विज्ञापन के आधार पर भर्ती की दलील क्यों नही दे रहा है।
2. शिक्षा व्यवस्था परिवर्तन की योजना राज्य शिक्षा सेवा आयोग को पूर्णतया लागू करने के लिए एईओ की भर्ती शैक्षणिक गुणवत्ता की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है। फिर भी तीन वर्ष से अभी तक क्यों नही की, जबकि हाईकोर्ट ने भर्ती करने का निर्णय सित0 2014 में दिया और जनवरी 2016 तक एईओ की भर्ती पर कोई स्टे नही था। मप्र शासन स्वयं परीक्षा निरस्त क्यों करवाना चाहता है।
निवेदक
प्रमोद पवांर
तलेन, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म०प्र०