हत्या के केस में भी मिलेगा दुर्घटना बीमा का लाभ: फैसला | Accident Insurance

दुर्ग/छत्तीसगढ। जिला उपभोक्ता फोरम ने सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं लिबर्टी वीडियो कॉन जनरल इंश्योरेंस के खिलाफ फैसला सुनाया है। प्रार्थी के पिता की हत्या की वारदात में मृत बीमाधारक को दुर्घटना बीमा देने से इंकार किया था। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को ब्याज के साथ बीमा राशि तथा मानसिक क्षतिपूर्ति के रुप में एक लाख रुपए अदा करने कहा। 

भुरुवा राम सोनी द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के तहत लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था। पॉलिसी के तहत बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर बीमा कंपनी द्वारा उसके नामिनी को 5 लाख रुपए अदा करना था। भुरवाराम की 29 नवंबर 2014 को उसके घर में लूट के नीयत से घुसे लुटेरों द्वारा हत्या कर दी गई थी। मृतक के पुत्र हीरालाल सोनी द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से बीमा भुगतान के लिए दावा प्रस्तुत किया गया था। लेकिन बीमा कंपनी ने दुर्घटना में मौत न होने का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया था। 

फैसला: फोरम अध्यक्ष मैत्रीय माथुर ने हत्या की वारदात को भी दुर्घटना की श्रेणी में होने का मानते हुए बीमा कंपनी को बीमा भुगतान दावा अदा करने का आदेश पारित किया है। फोरम ने बीमा धारक के नामिनी उसके पुत्र हीरालाल को बीमा राशि 5 लाख रुपए वाद दाखिल दिनांक से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने आदेश दिया है। 
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