
उल्लेखनीय है कि दिग्विजय पर अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान RKDF COLLEGE को लाभ पहुंचाने का आरोप है। इस कॉलेज पर लगने वाले समझौता शुल्क (जुर्माना) को 24 लाख से कम करके ढाई लाख किया गया था।
इस प्रकरण में दिग्विजय के अलावा तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्री राजा पटेरिया भी आरोपी हैं। दोनों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू सूत्रों के अनुसार, दिग्विजय को नोटिस भेज दिया गया है और उन्हें आठ जून को उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराना है।