
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि, जो भी अंशधारक कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत अपने पेंशन को 59 साल की उम्र तक टालते हैं, उन्हें 58 साल में मिलने वाले पेंशन के मुकाबले 4.0 प्रतिशत अधिक पेंशन मिलेगा।
अधिकारी ने कहा कि, इस संदर्भ में अधिसूचना इस वर्ष 25 अप्रैल को जारी की गयी ताकि अंशधारको को अनिवार्य उम्र सीमा 58 साल के उपर योगदान देने के लिये प्रोत्साहन मिले। ईपीएफओ ने योजना में 60 साल की उम्र तक योगदान की भी अनुमति दी है।
अधिकारी ने कहा कि, ईपीएफओ न्यासी की सात जुलाई को बैठक होगी जिसमें विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जाएगा। इसमें अंशधारकों के लिये आवास योजना शामिल हैं।