यूपी में पुलिस भर्ती पर हाईकोर्ट का स्टे

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को तगड़ा झटका दिया है। सरकार सिर्फ दौड़ तथा हाईस्कूल की मेरिट पर सिपाही भर्ती करने की तैयारी में थी। हाईकोर्ट ने इसका परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सिपाही के 33 हजार आठ सौ पद की भर्ती के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को तगड़ा झटका दिया है। अखिलेश यादव सरकार लिखित परीक्षा समाप्त कर सिर्फ दौड़ तथा हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की मेरिट पर बड़ी संख्या में सिपाही भर्ती करने की तैयारी में थी। इनके परिणाम लगभग तैयार भी हो गये हैं।

प्रदेश में 28 हजार पुरुष तथा 5800 महिला सिपाही की भर्ती होनी है। प्रदेश सरकार ने सिपाही भर्ती में लिखित परीक्षा समाप्त कर दी थी। इसके विरोध में कुछ लोग कोर्ट गये थे। सरकार ने लिखित परीक्षा समाप्त कर सिर्फ केवल हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की अंक तालिका के साथ दौड़ के आधार पर प्रदेश में 33800 सिपाही भर्ती करने की तैयारी कर ली थी। इसकी मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है। सूबे में सरकार 28000 पुरुष के साथ ही 5800 महिला सिपाहियों की भर्ती कर रही थी।
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