अश्लील मैसेज, चैटिंग, कमेंट ऑनलाइन उत्पीड़न के दायरे में

भोपाल। महिलाओं को मोबाइल व ई-मेल पर अश्लील मैसेज भेजना या उनके फोटो में बदलाव कर सोशल वेबसाइट पर अपलोड करना अब ऑनलाइन उत्पीड़न के तहत आएगा। इसमें कार्रवाई तो आईटी एक्ट के तहत होगी लेकिन इसे उत्पीड़न की श्रेणी में रखा जाएगा। इस तरह के मामलों की जांच विशेषज्ञों की एक अलग टीम करेगी।

ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों व नए-नए सायबर क्राइम पर अकुंश लगाने के लिए गृह मंत्रालय ने दो नई योजनाएं तैयार की हैं। इनका फायदा यह होगा कि इसमें आज के दौर में होने वाले सायबर के हाईटेक क्राइम से निपटने के लिए न सिर्फ अधिकारियों को ट्रेंड किया जाएगा, बल्कि इन अपराधों की तह तक पहुंचने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल भी होगा। इन योजनाओं को लेकर जल्द ही सभी राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। ये हैं दोनों योजनाएं: 

1. I4C : ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने बनेगी टीम
सायबर अपराधों में ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए आई 4 सी योजना तैयार की गई है जो सभी राज्यों में लागू होगी। इस योजना में एक अलग टीम रहेगी जो सिर्फ ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, निवेश संबंधी धोखाधड़ी, ई-मेल अकाउंट हैक करने और कंपनियों द्वारा ऑनलाइन बुकिंग में की जाने वाली धोखाधड़ी के मामलों को सुलझाएगी। इस टीम में विशेषज्ञ रहेंगे, जो इस तरह के मामलों को प्रभावी तरीके से सुलझाने में दक्ष होंगे।

2. CCPWC : महिलाओं व बच्चों पर रहेगा फोकस
सायबर क्राइम निवारण योजना विशेष रूप से महिलाओं व बच्चों के साथ होने वाले साइबर अपराधों को रोकने के लिए है। इस योजना के लिए केंद्र के निर्भया कोष से फंडिंग की जाएगी। इसमें सायबर विशेषज्ञों की टीम अश्लील मैसेज व पोर्न वीडियो भेजना, अश्लील ई-मेल या छवि खराब करने के उद्देश्य से महिलाओं, बच्चियों के मूल फोटो में परिवर्तित कर पोर्नोग्राफी विषय-वस्तु तैयार करने जैसे मामलों को देखेगी। इनका फोकस कम से कम समय में आरोपियों तक पहुंचना रहेगा।
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