डीएलएड मामले में इग्नू को हाईकोर्ट का नोटिस

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा डीएलएड परीक्षा का रिजल्ट 4 साल से घोषित न किए जाने के मामले में जवाब-तलब कर लिया है। इसके लिए 15 जून तक का समय दिया गया है।

शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर व जस्टिस संजय यादव की युगलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता शाजापुर निवासी अनिल गुर्जर का पक्ष अधिवक्ता शक्ति कुमार सोनी ने रखा। उन्होंने दलील दी कि शिक्षण सत्र-2011-12 में इग्नू द्वारा संचालित डीएलएड कोर्स में विधिवत दाखिला लिया गया। इसके बाद पाठ्यक्रम की तैयारी के बाद परीक्षा दी गई। इसके बावजूद अब तक रिजल्ट नहीं आया। आवेदन-निवेदन के बावजूद ठोस कारण न बताते हुए महज आश्वासन दिए जाते रहे। इसी वजह से न्यायहित में हाईकोर्ट आना पड़ा। 
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