मोदी के मंत्री डिफाल्टर निकले, वारंट जारी

हैदराबाद। लोन लेने के एक मामले में अदालत में उपस्थित नहीं होने पर केंद्रीय मंत्री वाइएस चौधरी के खिलाफ नामपल्ली की मेट्रोपोलिटन अदालत ने गैरजमानती वारंट जारी किया है।

वाइएस चौधरी तेदेपा के कोटे से केंद्र सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। मॉरीशस कामर्शियल बैंक लि. ने चौधरी और अन्य को 106 करोड़ रुपये लोन चुकाने में डिफॉल्टर बताते हुए अदालत में आपराधिक मामला दर्ज कराया है। बैंक का कहना है कि उसने हेस्टिया होल्डिंग्स लि. को 100 करोड़ रुपये कर्ज दिया था। यह सुजन यूनिवर्सल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी है। वाइएस चौधरी सुजन यूनिवर्सल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के गैर कार्यकारी निदेशक हैं। बैंक की शिकायत पर अदालत तीन बार केंद्रीय मंत्री को उपस्थित होने के लिए समन जारी कर चुकी है। लेकिन वह एक बार भी उपस्थित नहीं हुए। इसी के चलते गैरजमानती वारंट जारी किया गया है। 
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!