पति के प्रोफेशन में टांग न अड़ाए महिला आयोग: हाईकोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद में कानून में न दी गई प्रक्रियाएं अपनाने और अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने पर राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की खिंचाई की है। इस मामले के चलते एक व्यक्ति को अपनी नौकरी गवांनी पड़ी। अदालत ने एनसीडब्ल्यू पर 30 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया।

मामले के अनुसार एक महिला ने अपने पति के खिलाफ एनसीडब्ल्यू में शिकायत की थी। इस शिकायत के आधार पर एनसीडब्ल्यू ने सिंगापुर उच्चायोग को निर्देश देते हुए पत्र लिखा कि वह शिकायतकर्ता के पति के नियोक्ता को सलाह दे कि वह उसे भारत के बाहर तैनात न करे।

न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ ने एनसीडब्ल्यू द्वारा दिए गए इस निर्देश को अवैध और अधिकार क्षेत्र से परे करार दिया। व्यक्ति सिंगापुर में एक जापानी समुद्री परिवहन कंपनी में मरीन इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था और निर्देश के परिणामस्वरूप उसकी नौकरी चली गई।

इस पर व्यक्ति ने निर्देश निरस्त कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की और एनसीडब्ल्यू तथा अपनी पत्नी से संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग लाखों रूपए के मुआवजे की मांग की। अदालत ने व्यक्ति को मुआवजे से इनकार किया क्योंकि यह वैवाहिक विवाद है।

इसने हालांकि व्यक्ति की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि क्योंकि एनसीडब्ल्यू ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया इसलिए अदालत को लगता है कि याचिकाकर्ता को इस याचिका के खर्च के रूप में 30 हजार रूपए का भुगतान किया जाए जो एनसीडब्ल्यू द्वारा चार सप्ताह के भीतर दिया जाना होगा।
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