शिमला। हिमाचल प्रदेश में यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मौत 50 साल की आयु के बाद होती है तो उसके आश्रितों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसको लेकर राज्य सरकार ने करुणामूलक आधार पर दी जाने वाली नौकरी पर नई शर्त लागू कर दी है। इसके तहत 50 वर्ष की आयु या इससे कम आयु पर मौत की सूरत में ही आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। हालांकि यदि किसी कर्मचारी की मौत सेवा के दौरान सड़क हादसे में हो जाती है उनके लिए आयु सीमा की यह शर्त लागू नहीं होगी। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इसको लेकर फरमान जारी कर दिया। सरकार के मापदंड से सरकारी कर्मचारी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल में अनुकंपा नियुक्तियों के लिए शर्तें बदलीं
April 13, 2016
शिमला। हिमाचल प्रदेश में यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मौत 50 साल की आयु के बाद होती है तो उसके आश्रितों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसको लेकर राज्य सरकार ने करुणामूलक आधार पर दी जाने वाली नौकरी पर नई शर्त लागू कर दी है। इसके तहत 50 वर्ष की आयु या इससे कम आयु पर मौत की सूरत में ही आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। हालांकि यदि किसी कर्मचारी की मौत सेवा के दौरान सड़क हादसे में हो जाती है उनके लिए आयु सीमा की यह शर्त लागू नहीं होगी। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इसको लेकर फरमान जारी कर दिया। सरकार के मापदंड से सरकारी कर्मचारी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। | भोपाल समाचार से जुड़िए |
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