बिहार में 'यज्ञ हवन' पर प्रतिबंध: अटपटा आदेश

नईदिल्ली। बिहार में शराब बंदी के फरमान के बाद अब एक नया आदेश जारी हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न आगजनी की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर अपने अधिकारियों से कहा है कि वे लोगों को निर्देश जारी कर लोगों से सुबह 9 से शाम 6 बजे तक आग नहीं जलाने को कहे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कहीं किसी पूजा स्थल पर 'हवन' का कार्यक्रम हो रहा है तो उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।

नीतीश कुमार ने अपने प्रधान सचिव और आपदा प्रबंधन विभाग को राजधानी पटना और उसके आस-पास छह जिलों- पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, भभुआ, और रोहतास में हुए आग की घटनाओं की समीक्षा करने के बाद इस तरह के निर्देश जारी करने के आदेश दिए।

इसके साथ ही उन्होंने राज्य के ऊर्जा मंत्री को राज्य के विभिन्न हिस्सों बिजली के ढीली तारों दुरूस्त करवाने के लिए सही कदम उठाने के भी निर्देश दिए। अधिकतक आग की घटनाओं के लिए शार्ट शर्किट को ही जिम्मेदार माना जाता है इसलिए बिजली की ढीली तारों को ठीक कराने के लिए कहा है। नीतीश कुमार ने आग से निपटने के लिए अग्निशामक यंत्रों की नई खेप खरीदने के भी निर्देश दिए हैं।

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