फंस गए शिवराज: हाईकोर्ट में आवेदन खारिज

भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवेदन को खारिज कर दिया। ये आवेदन 2013 के विधानसभा चुनाव में महू विधानसभा क्षेत्र में दिए चुनावी भाषण को लेकर दिया गया था। 

महू विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अंतरसिंह दरबार की तरफ से आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत की थी। इस शिकायत में चुनावी भाषण को लेकर मुख्यमंत्री को भी पक्षकार बनाने की मांग की गई। गौरतलब है कि 2013 विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय के समर्थन में शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया था। कांग्रेस उम्मीदवार का दावा है कि अपनी सभाओं में मुख्यमंत्री ने घोषणा पत्र के अलावा भी कई घोषणाएं कीं और मतदाताओं को लालच देने के लिए पद का दुरुपयोग किया। यह आचार संहिता का उल्लंघन है। 

मुख्यमंत्री ने 2013 विधानसभा चुनाव के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि विजयवर्गीय के चुनाव जीतने पर इंदौर से महू तक मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आदिवासियों को पट्टे देने की बात भी कही थी।
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