फरियादी पलटा फिर भी घूसखोर अधिकारी को 4 साल जेल

जबलपुर। लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा की अदालत ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए प्राचार्य एसके श्रीवास्तव को 4 साल के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। खास बात यह रही कि शिकायतकर्ता शिक्षक राधेश्याम लड़िया आरोपी के दबाव के चलते अदालत में अपने पूर्व बयान से मुकर गया। इसके बावजूद दोषसिद्ध पाकर सजा सुना दी गई।

अभियोजन की ओर से डीपीओ अनुपम पाठक ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपी ने पाटन में पदस्थ शिक्षक राधेश्याम लड़िया से 2 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी। यह राशि 2 माह के रुके हुए वेतन और एरियर राशि स्वीकृत किए जाने के नाम पर मांगी जा रही थी। जब लोकायुक्त को शिकायत मिली तो इंस्पेक्टर प्रभात शुक्ला सहित अन्य ने दबिश देकर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 19 दिसम्बर 2014 को गिरफ्तारी के बाद अदालत में चालान पेश किया गया। खास बात यह रही कि अदालत ने एक साल से कम अवधि में ट्रायल पूरी करके सजा सुना दी।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!