अवैध हैं विशाल मेगामार्ट और लोटस शोरूम, पुलिस कार्रवाई होगी

भोपाल। एमपी नगर प्रेस कॉम्पलेक्स स्थित नेशनल हेराल्ड की पौने दो एकड़ जमीन एक बार फिर विवादों में है। इस मामले में पुलिस कार्रवाई शुरू हो गई है। यह कार्रवाई जमीन पर विशाल मेगामार्ट और लोटस सहित एसोसिएट्स जर्नल के खिलाफ की जाएगी।

हाईकोर्ट में जवाब पेश करने के लिए भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) के अफसरों ने सर्वे की कार्रवाई भी पूरी कर ली है। अफसरों को यहां 24 प्रतिष्ठान ऐसे मिले, जो गलत तरीके से प्रेस की जमीन पर कमर्शियल गतिविधियां कर रहे हैं। बीडीए ने सभी के नाम, फोटोग्राफ्स, एरिया आदि की जानकारी लेकर रिपोर्ट तैयार की थी।

बीडीए ने दो साल पहले कमर्शियल उपयोग करने और गलत तरीके से जमीन बेचने के मामले में नेशनल हेराल्ड के मालिकाना हक वाली एसोसिएट जनरल की लीज निरस्त कर दी थी। सिविल कोर्ट ने भी बीडीए की कार्रवाई को सही ठहराया था। लिहाजा, इसकी लीज बहाल के लिए जमीन के खरीददार हाईकोर्ट गए थे। इसी का जवाब देने के लिए बीडीए ने एक बार फिर से जमीन का विस्तृत सर्वे करने का आदेश अपने इंजीनियर को दिया था।

1981 में मिली थी जमीन
राजधानी के प्रेस कांप्लेक्स में 1981 में एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को पौने दो एकड़ जमीन की लीज महज एक रुपए वर्गफुट में जारी की गई थी। यहां प्रेस स्थापित करके नवजीवन समाचार पत्र का प्रकाशन भी शुरु किया गया, लेकिन 1992 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। इसके बाद इस पर बिल्डिंग बनवाकर इसे विशाल मेगा मार्ट मॉल को किराए से दे दिया गया। 
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