PF निकासी के नियम बदले

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भविष्य निधि (पीएफ) की निकासी तथा इस राशि के वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में निवेश के नियमों को कड़ा कर दिया है। ईपीएफओ के 5 करोड़ अंशधारक हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई भाषा से कहा, 'अब अंशधारक 54 साल की उम्र पूरी होने के बाद अपने पीएफ की निकासी के लिए दावा नहीं कर सकेंगे। अब उन्हें इसके लिए 57 साल की उम्र होने तक इंतजार करना होगा।'

पूर्व के नियमों के अनुसार ईपीएफओ के अंशधारक 54 साल की आयु पूरी होने के बाद अपने पीएफ खाते की 90 प्रतिशत राशि निकाल सकते थे। उनके दावों का निपटान सेवानिवृत्ति से एक साल पहले हो जाता था।

अधिकारी ने कहा कि पहले का नियम तर्कसंगत था, क्योंकि कई संस्थानों में सेवानिवृत्ति की आयु 55 या 56 साल होती थी। आज के परिदृश्य में सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल है और अब इस योजना का यह प्रावधान तार्किक नहीं रह गया है।

एक अन्य बदलाव के तहत ईपीएफओ ने अब पीएफ से निकाली गई राशि को वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में निवेश करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को स्थानांतरित करने के लिए आयु सीमा अनिवार्य रूप से 57 साल कर दी है। पहले इस योजना में निवेश 55 साल की उम्र में किया जा सकता था।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!