नए Ded कॉलेजों पर लगा प्रतिबंध हटाया

जबलपुर। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें प्रदेश के नए डीएड कॉलेजों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था।

मुख्य न्यायाधीश एएम खानविलकर और जस्टिस संजय यादव की खंडपीठ ने एनसीटीई को आदेश दिए कि जिन कॉलेजों पर प्रतिबंध लगाया था उनसे आवेदन बुलाकर 3 मार्च 2016 तक उनका निराकरण करो। एनसीटीई ने पूर्व में एक आदेश जारी कर कहा था कि केवल 20 जिलों से ही आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे और बाकी 32 जिलों पर प्रतिबंध लागू रहेगा। हाईकोर्ट ने इस आदेश को भी निरस्त कर दिया।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!