बिल्डर ने टाइम पर पजेशन नहीं दिया तो प्रतिमाह जुर्माना

नई दिल्ली। बुकिंग के लिये बड़ी रकम वसूलने के बावजूद समय से फ्लैट ना मिलने की परेशानी से अब राहत मिल सकती है। बिल्डरों की इस करतूत पर लगाम लगाने के लिये राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपदान आयोग ने अच्छा फैसला सुनाया है। इसके तहत यदि फ्लैट मिलने में देरी होती है तो खरीदने वाले को 15 से 20 हजार रुपये हर महीने का हर्जाना मिलेगा।

ऐसे तय होगी जुर्माने की रकम
लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में चल रहे पार्श्वनाथ डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में देरी ग्राहकों को हुई परेशानी के मामले में दिये गये इस फैसले में आयोग ने कहा कि 175 वर्गमीटर के फ्लैट बुक कराने वालों को 15 हजार और बड़े फ्लैट वालों को 20 हजार रुपये प्रतिमाह का हर्जाना मिलेगा। यह हर्जाना बुकिंग की डील होने के बाद 54वें महीने से मिलेगा।

42 महीनों में मिलना था फ्लैट
पार्श्वनाथ प्लेनेट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में लोगों ने 2006 में फ्लैट्स खरीदे थे, एग्रीमेंट के मुताबिक ग्राहकों को 42 महीने के अंदर फ्लैट मिलना था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पीड़ितों ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई तो आयोग ने पीड़ितों के पक्ष में हर्जाने का फैसला सुना दिया। 
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