प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग को हाईकोर्ट का नोटिस

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शासन, प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग, प्रबंध निदेशक एमपी पॉवर जनरेटिंग कंपनी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया। मामला मकान किराया भत्ता भुगतान में भेदभाव के रवैये को चुनौती से संबंधित है।

वरिष्ठ न्यायमूर्ति शांतनु केमकर की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता भारतीय मजदूर संघ के उपाध्यक्ष अशोक कुमार पाण्डेय का पक्ष अधिवक्ता डॉ.एकनाथ ज्योतिषी व कल्पना ज्योतिषी ने रखा। उन्होंने दलील दी कि एमपी पॉवर जनरेटिंग कंपनी सिरमौर व सिलपरा में पदस्थ कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता भुगतान मनमाने तरीके से किया जा रहा है। आलम यह है कि कुछ को तो लाभ मिल रहा है जबकि शेष को सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं। लिहाजा, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी एकत्र करने की कोशिश की गई। लेकिन गोलमोल जवाब सामने आया। इसी रवैये के खिलाफ न्यायहित में हाईकोर्ट की शरण ले ली गई।

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