ग्वालियर। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जलसंसाधन विभाग के प्रमुख सचिव राधेश्याम जुलानिया के कोर्ट में उपिस्थत नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की है और कहा कि लगातार कोर्ट के आदेश की अनदेखी की जा रही है। बार-बार चेतावनी के बाद भी वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए है। इसलिए 9 फरवरी को होने वाली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें।
जल संसाधन के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सतीश शर्मा ने एक अवमानना याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सर्वेश शर्मा ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट ने सतीश शर्मा को नियमित करने का आदेश दिया था, लेकिन जल संसाधन विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पूर्व में 15 हजार की कॉस्ट भी लगाई है। विभाग को सतीश शर्मा को 13 लाख रुपए का भुगतान करना है, लेकिन वह नहीं किया गया है। कोर्ट ने अब प्रमुख सचिव राधेश्याम जुलानिया को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।