कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सहित 9 को 3-3 वर्ष का कठोर कारावास

Updesh Awasthee
निवाड़ी। पूर्व विधायक सुनील नायक हत्याकांड में नामजद आरोपियों को न्यायालय की अवहेलना करने पर ज्यूडिशीयल मजिस्ट्रेट प्रदीप दुबे की न्यायालय में कांग्रेस महासचिव बृजेन्द्र सिंह राठौर सहित 9 आरोपियांे को 3-3 वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई गई तथा 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पंकज द्विवेदी पे बताया कि पृथ्वीपुर थाना में अपराध क्रमांक 307/08 धारा 147,148,149, 307 एवं 302 भा.दं.वि. एवं 25/27 आम्र्स एक्ट के तहत बृजेन्द्र सिंह राठौर, विनय सिंह राठौर, कृश्णपाल सिंह राठौर, धुव्रपाल सिंह राठौर, नितेन्द्र सिंह राठौर, विषेश सिंह, संजय सिंह,विजयंत सिंह, राजेष पुत्र रामपाल,रामपाल सिंह पुत्र हरवल सिंह सभी निवासी पृथ्वीपुर नामजद फरार आरोपी थे। जिन्हें न्यायालय द्वारा इन आरोपियों के विरूद्व धारा 82 सीआरपीसी के अन्तर्गत उद्घोशणा जारी की गई थी। इसके बावजूद भी उक्त आरोपी न्यायालय में भी उपस्थित नही हुये थे। 

इसके बाद न्यायालय में उपस्थित न होने पर अभियुक्तगणों के विरूद्व धारा 174 ए भा.दं.वि.में संज्ञान लिया था लेकिन आरोपियों के द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई। जिसकी पैरवी शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पंकज द्विवेदी के द्वारा की गई। ज्यूडिसीयल मजिस्ट्रेट प्रदीप दुबे की न्यायालय में पारित निर्णय में न्यायालय द्वारा आरोप सिद्व होने पर अभियुक्तगणों को धारा 174 ए आईपीसी के अन्तर्गत 3-3 वर्श का कठोर कारावास व 1000-1000 रूपये से दण्डित किया गया। इसके बाद न्यायालय द्वारा आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया गया। 

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