भिण्ड/ग्वालियर। मध्यप्रदेश के भिंड जिला कलेक्टर ने राजस्व अमले को एक आदेश जारी कर संपत्ति बंटवारे में बेटी और बहन को बराबर का हिस्सा नहीं देने पर उस परिवार के मुखिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। अगर राजस्व अमले ने ऐसा नहीं किया तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का प्रावधान किया गया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कलेक्टर इलैया राजा टी ने शुक्रवार को जारी किए निर्देश में जिले के तहसीलदार और पटवारियों से कहा है कि जमीन का नामान्तरण करते समय जांच कर लें कि बंटवारे में बेटी या बहन का नाम छोड़ा तो नहीं गया है। कोई घर का मुखिया अगर जान बूझकर नाम छोड़ता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। कानूनन मायके की जायदाद में बेटी या बहन बराबर की हिस्सेदार होती है। निर्देश यह भी कहा गया है कि अब कोई व्यक्ति संपत्ति का नामान्तरण कराते समय या जायदाद का बंटवारा कराते समय बहन या बेटी की जानकारी छिपाता है तो उसे सख्त धोखाधड़ी माना जाएगा। अगर इस तरह की धोखाधड़ी सामने आती है तो राजस्व अमले के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि सभी तथ्यों की जांच की जिम्मेदारी इसी की होती है।