खुलेआम DJ बजाओ, जब आदेश आएगा-तब देखा जायेगा: SP GWALIOR

ग्वालियर। एनजीटी के आदेश जिला मुख्यालय आने तक शहर में डीजे सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार बज सकेंगे। आदेश के अध्ययन के बाद ही डीजे बजने के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यह राहत एसपी हरिनारायणाचारी मिश्र ने डीजे व साउंड कारोबार से जुड़े व्यापारियों को दी है। एसपी ने व्यापारियों को साफ जता दिया है कि एनजीटी के आदेशों का पालन सख्ती से कराया जाएगा।

शुक्रवार को डीजे एवं साउंड के कारोबार से जुड़े व्यापारियों ने एसपी हरिनारायणाचारी मिश्र को ज्ञापन दिया। व्यापारियों ने एसपी से अनुरोध किया कि शादी समारोह में डीजे बजाने की बुकिंग वह पूर्व में ले चुके हैं और पार्टी से एडवांस भी ले लिया है। यह एडवांस राशि तैयारियों पर खर्च की जा चुकी है। एनजीटी के आदेश आने तक सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार डीजे बजाने की अनुमति दी जाए।

पार्टी पर भी हो मुकदमा दर्ज- रात 10 बजे के बाद डीजे बजने पर वर्तमान में केवल डीजे संचालक के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज होता है। कई बार पार्टी ही डीजे बजाने के लिए मजबूर करती है। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने से इंकार करने पर लोग झगड़ा करने पर आमादा हो जाते हैं और मारपीट व डीजे की तोड़फोड़ करने से भी नहीं चूकते हैं। इसलिए मजबूरी में डीजे बजाना पड़ता है। डीजे संचालक के साथ-साथ पार्टी पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। कार्रवाई के खौफ से लोग भी रात में डीजे बजाने के लिए मजबूर नहीं करेंगें।

आदेश का इंतजार
एनजीटी के आदेश का इंतजार है। आदेश आने के बाद उसका अध्ययन कर सख्ती के साथ इसका पालन कराया जाएगा।
हरिनारायणाचारी मिश्र
एसपी

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