भोपाल। ट्रेन में यदि आपके पास वेटिंग टिकिट है तब भी आप स्लीपर कोच में सफर नहीं कर पायेंगे। आपको जनरल कोच में जाना होगा। यदि आप वेटिंग टिकिट के साथ स्लीपर कोच में सफर करते पकड़े गये तो आपको बेटिकिट मानकर चालान बना दिया जायेगा।
रेलवे का यह रूल 15 दिसम्बर से लागू हो जायेगा। यह नया संसोधन मोदी की रेल सुधार योजना के तहत किया गया है। इससे पहले बच्चों के लिये पूरा किराया वसूलने को फैसला किया गया था।
4 में से 2 कंफर्म तो मिल सकती है परमिशन
रेलवे स्टेशन से बनने वाले वेटिंग टिकट पर यदि चार में से दो यात्रियों का रिजर्वेशन कंफर्म है तो ट्रेवलिंग टिकट एक्जामिनर (टीटीई) की परमिशन से बचे हुए यात्री भी उन्हीं सीटों पर बैठ सकेंगे। अधिकारियों ने निर्णय लिया है कि यदि एक ही टिकट पर चार में दो रिजर्वेशन भी क्लियर हो गए तो पहले की तरह ही टीटीई की परमिशन लेकर अन्य यात्री भी उन्हीं बर्थ पर गंतव्य तक यात्रा कर सकेंगे।