जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मंडला के अतिथि शिक्षकों के हक में राहतकारी आदेश सुनाया। इसके तहत अतिथि शिक्षकों को गुरुजी की तरह सभी लाभ देने कहा गया है। हाईकोर्ट का आदेश का पालन सुनिश्चित करने 3 माह की समयसीमा निर्धारित की है। न्यायमूर्ति वंदना कासरेकर की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता मंडला निवासी बिहारीलाल साहू, धनपत सिंह परस्ते, सेवचरण चौधरी और विनय साहू की ओर से अधिवक्ता आनंदकृष्ण त्रिवेदी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि अतिथि शिक्षकों से काम तो सामान्य अध्यापकों व गुरुजी की ही तरह लिया जाता है। इसके बावजूद वेतन के नाम पर महज नाममात्र के मानदेय से ही संतुष्ट करने का रवैया अपनाया गया है। इस वजह से जीवन-यापन मुश्किल है।