भोपाल। अदालत के बार-बार बुलाने पर भी गवाही के लिए उपस्थित नहीं होने पर जिला अदालत ने बुधवार को सांसद आलोक संजर के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने सांसद संजर के अलावा मामले के जांच अधिकारी रहे सुरेश सेजवारकर के खिलाफ भी जमानती वारंट जारी किया है।
न्यायाधीश अभिलाष जैन की अदालत ने हबीबगंज थाना प्रभारी सुधीर अरजरिया को इस संबंध में पत्र जारी कर गवाह संजर व विवेचक सेजवारकर को आवश्यक रूप से कोर्ट में हाजिर रखने के निर्देश जारी किए हैं। दरअसल, कोर्ट में आरोपी सतीश के खिलाफ करीब 12 साल से चोरी व चोरी का सामान बेचने के आरोप में मामला चल रहा है। यह मामला आरटी क्रमांक 872/2005 है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।