एसिड अटैक: पुरुषों को भी मुआवजे का हक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि एसिड अटैक पीड़ित पुरुषों को भी मुआवजा पाने का हक़ है।

हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में फैसला सुनाते हुए पीड़ित को तीन लाख रूपए मुआवजा देने का आदेश दिया. न्यायमूर्ति सुधीर कुमार सक्सेना ने स्थानीय सआदतगंज थाने में दर्ज एसिड अटैक के मामले में यह फैसला सुनाया।

इस मामले में सत्र अदालत ने 2012 में अभियुक्त कलीम को 10 साल की सजा सुनवाई थी. जिसके खिलाफ कलीम ने अपील दायर कर जमानत की मांग की थी. जमानत की सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने पीड़ित हसीन अब्बास को मुआवजा देने के मामले को भी संज्ञान में लिया और आदेश दिया की वह मुआवजे का हकदार है। अदालत ने फैसले में कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत यह प्रावधान मौजूद है। 
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!