टीकमगढ़ के रिश्वतखोर पटवारी को 4 साल की जेल

टीकमगढ़। लोकायुक्त की छापामार कार्रवाई में रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए पटवारी को कोर्ट ने 4 साल की जेल और 3 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।

सागर लोकायुक्त पुलिस ने 23 जनवरी 2014 को मुन्नालाल बंशकार को पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जिला अभियोजन अधिकारी आरसी चतुर्वेदी ने बताया कि आरोपी पटवारी ने मनीराम यादव से दस्तावेज बनाने के एवज में पांच हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। मनीराम यादव ने रिश्वत देने के बजाए लोकायुक्त पुलिस को शिकायत कर दी।

शिकायत की तस्दीक के बाद लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर-दबोचा था। विशेष अदालत ने केस की सुनवाई पूरी करने के बाद पटवारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए चार साल कैद और तीन हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

अदालत के फैसले के बाद पुलिस ने रिश्वतखोर पटवारी को न्यायिक हिरासत में ले लिया। तीन साल से ज्यादा सजा होने की वजह से पटवारी को जेल भेज दिया गया। 
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