इंदौर। हाईकोर्ट ने सेंधवा बस अग्निकांड में 3 आरोपियों को सजा ए मौत बरकरार रखी है जबकि बस मालिक की उम्रकैद की सजा को समाप्त करते हुए उसे बरी कर दिया गया। निचली अदालत में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
ये है मामला
अगस्त 2011 को बस में सवारी बैठाने को लेकर अशोका ट्रेवल्स के चालक और कंडक्टर ने इंदौर की ओर जा रही सांई कृपा ट्रेवल्स की बस में ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी। इससे गुस्साए लोगों ने अशोका ट्रेवल्स की बस को भी आग के हवाले कर दिया था। घटना में 15 लोग जिंदा जल गए थे, जबकि दो दर्जन से ज्यादा झुलस गए थे।
पुलिस ने इस घटना में बस कर्मचारी राजकुमार कुशवाह, तरुण सोनी, दिलीप शर्मा और बस मालिक नरेश कुमार को आरोपी बनाया था। सत्र न्यायालय ने राजकुमार, तरुण और दिलीप को फांसी की सजा वहीं और बस मालिक नरेश कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
