नईदिल्ली। संघ की विचारधारा वाले लोगों के लिए यह कष्ट देने वाली खबर है। जम्मू-कश्मीर की हाईकोर्ट ने रविवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 हटाया नहीं जा सकता। यह स्थाई है। इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 35ए राज्य में लागू कानूनों को सुरक्षा प्रदान करता है।
कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत के दूसरे राज्यों की तरह नहीं है। इसे सीमित संप्रभुता प्राप्त है। इसलिए इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। यह अनुच्छेद राज्य को विशेष दर्जा सुनिश्चित करता है। इसके अलावा सिर्फ अनुच्छेद 370(1) है जो राज्य पर लागू होता है।
370(1) राष्ट्रपति को देता है अधिकार
कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370(1) के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी प्रावधान को राज्य में लागू कर सकते हैं। अपवादस्वरूप राज्य सरकार से विचार-विमर्श भी जरूरी है। उन्हें किसी भी प्रावधान को लागू करने, उसमें संशोधन करने या उसके किसी हिस्से को हटाने का भी अधिकार है।