Star Female Credit Coopretiv sosaity के संचालक को जेल

सुधीर ताम्रकार/बालाघाट। जिले के तहसील मुख्यालय वारासिवनी नगर में संचालित की जा रही स्टार फिमेल क्रेडिट को आपरेटिव सोसायटी नामक बचत कंपनी के संचालक शिवकुमार बनोटे/ shiv kumar Banot निवासी भानपुर को चेक बाउंस होने के प्रकरण में एक साल का कारावास एवं 1 लाख 60 हजार रूपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड अदा नही किये जाने पर आरोपी को 3 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। वारासिवनी के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने श्री भु भास्कर यादव ने उक्त निर्णय देते हुये धारा 138 परक्रम्य विलेखन अधिनियम के तहत उक्त सजा सुनाई।

शिवकुमार बनोटे द्वारा वारासिवनी नगर में उक्त संस्था का संचालन किया जा रहा था जिसमें बैंकिंग जैसी विभिन्न योजनाओं का प्रलोभन देकर जनता से प्रतिदिन बचत के नाम पर रकम जमा की जा रही थी। इस कंपनी में प्रहलाद पारधी नामक व्यक्ति ने आकर्षक स्कीम के झांसे में आकर 1 अगस्त 2013 को 5 वर्ष के लिये 1 लाख 25 हजार रूपये जमा कराये थे लेकिन इसी बीच उक्त कंपनी का संचालक संस्था के कार्यालय में ताला लगाकर फरार हो गया था। प्रहलाद पारधी ने शिवकुमार बनोटे की खोजबीन की जिस पर और रकम की मांग की तो उसे शिवकुमार द्वारा यूनियन बैंक वारासिवनी शाखा के नाम का 1 लाख 25 हजार रूपये का चेक 15 मार्च 2015 को दिया था। जिसे जमा कराये जाने पर खाते में पर्याप्त राशि ना होने को कारण दिया गया चेक बाउंस हो गया।

तब पीडित प्रहलाद पारधी ने न्यायालय की शरण ली और धारा 138 परक्रम्य विलेखन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करवाया। न्यायालय ने 6 माह के अंतराल में प्रकरण की सुनवाई कर आरोपी के विरूद्ध उक्त फैसला सुनाया। प्रकरण में धारा 357 (1) आई.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार निर्देषित किया गया है की अर्थदंड वसुल हो जाने पर परिवादी प्रहलाद पारधी को 1 लाख 40 हजार रूपये प्रतिकर के रूप में दिये जायेंगे।
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