क्लेम नहीं दिया तो LIC पर 27 हजार का जुर्माना

रायपुर। भारतीय जीवन बीमा पर जिला उपभोक्ता फोरम ने 27,000 जुर्माना किया है। इसमें 20,000 बीमा की राशि, 5,000 रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और 2,000 रुपए वाद व्यय शामिल है। इसके अलावा एलआईसी को बीमा की राशि पर 25 फरवरी 20111 से लेकर रकम की अदायगी तक 9 फीसदी साधारण ब्याज भी देना होगा।

प्रकरण के मुताबिक मोहम्मद हारुन जुम्मन का जनश्री बीमा योजना के तहत नगर पालिका परिषद ने जनश्री बीमा योजना के तहत बीमा कराया था। इसके बदले में उससे 12 जनवरी 2009 को 25 रुपए लिए गए थे। बीमा के दौरान कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिजनों को 20,000 रुपए दिए जाने थे। बीमा के बाद 13 फरवरी 2009 को हारुन की अचानक मृत्यु हो गई। इस पर उसके बेटे मोहम्मद जुम्मन ने पालिका कार्यालय में बीमा की राशि के लिए क्लेम किया। पालिका ने एलआईसी दफ्तर फाइल भेजी, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं दिया गया। बार-बार संपर्क करने पर भी एलआईसी के सक्षम अफसरों ने जवाब नहीं दिया। इस पर जुम्मन ने जिला उपभोक्ता फोरम रायपुर में याचिका लगाई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने एलआईसी को बीमा की राशि, मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद-व्यय शामिल है।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!