DSL OLA CAB पर हाईकोर्ट का स्टे

Bhopal Samachar
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीजल से चलने वाली ओला कैब कारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कांग्रेस नेता और सीनियर वकील पी चिदंबरम ने ओला के मालिक एएनआई टेक्नोलॉजी की तरफ से कोर्ट में पेश होकर कहा कि दो सप्ताह के भीतर वह अपनी सभी डीजल टैक्सियां हटा लेंगी। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के समर्थन में अपने पिछले ऑर्डर पर कायम रहते हुए कि आदेश दिया कि टूरिस्ट टैक्सी को ऑल इंडिया परमिट के साथ सिटी कैब्स के रूप में नहीं चलाया जा सकता। 

दिल्ली सरकार की ऐप बेस्ड टैक्सी के खिलाफ दायर अर्जी की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। दिल्ली सरकार ने याचिका में कहा कि एप बेस्ड टैक्सी लाइसेंस अस्वीकृत होने के बावजदू चल रही हैं। 

सरकार के मुताबिक, टैक्सी कंपनी द्वारा पिछले आवेदन में ऐसा कोई हलफनामा नहीं दिया गया था, जिसमें यह जिक्र हो कि वह सरकार द्वारा लगाए गए बैन और अन्य कानूनों का पालन कर रही है। 
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