व्यापमं घोटाला: एक और दलाल को मिली जमानत, देखती रह गई CBI

ग्वालियर। एक बार फिर सीबीआई फिसड्डी साबित हो गई। व्यापमं घोटाले में गिरफ्तार दलाल नवीन शर्मा को जमानत मिल गई क्योंकि सीबीआई निर्धारित 90 दिनों में नवीन के खिलाफ चालान ही पेश नहीं कर पाई। कोर्ट ने धारा 167(2) के तहत उसे जमानत का हकदार माना और सशर्त जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए। 

इससे पहले पूर्व निदेशक योगेश उपरीत और जबलपुर के न्यूरोसर्जन डॉ. एमएस जौहरी, पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, कांग्रेस नेता संजीव सक्सेना समेत अन्य पांच आरोपियों के खिलाफ चालान पेश नहीं हो पाने पर उन्हें  जमानत मिल चुकी है। 

गौरतलब है कि भाजपा नेता गुलाब सिंह किरार के बेटे शक्ति प्रताप को प्रीपीजी में दलाल गौरव भदौरिया को तीस लाख रुपए दिये गये थे, जिसे गौरव भदौरिया ने व्यापम के पूर्व अध्यक्ष सुधीर सिंह भदौरिया को देकर शक्ति प्रताप का प्रीपीजी में प्रवेश कराया था. नवीन शर्मा, गौरव भदौरिया और शक्ति प्रताप के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। 

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !