स्कूल विकास के नाम पर शुल्क वसूली क्यों: हाईकोर्ट

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल विकास शुल्क के नाम पर छात्रों-अभिभावकों से अवैध वसूली के रवैये को कठघरे में रखने वाली जनहित याचिका पर जवाब-तलब कर लिया है। इस सिलसिले में राज्य शासन, सचिव स्कूल शिक्षा, जबलपुर के कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी और सिहोरा एसडीओ को नोटिस जारी किए गए हैं।

प्रशासनिक न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन व जस्टिस सीवी सिरपुरकर की युगलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता नागरिक प्रेरणा मंच सिहोरा के अध्यक्ष बसंत कुमार गौतम का पक्ष अधिवक्ता सुधीर कुमार परौहा ने रखा। उन्होंने दलील दी कि सिहोरा की शासकीय स्कूल में विकास शुल्क के नाम पर मनमानी जारी है। जिसे लेकर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल की गई तो गड़बड़ी सामने आई। लिहाजा, जनहित में हाईकोर्ट की शरण ले ली गई। ऐसा इसलिए भी क्योंकि एक-एक करके अभिभावकों की ओर से कई शिकायतें नागरिक प्रेरणा मंच को प्राप्त हुईं। इन सबका हवाला जनहित याचिका में दिया गया है।

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