इस ठगी में FIR क्यों नहीं की: हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा

Bhopal Samachar
ग्वालियर। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने सीएसपी झांसी रोड से 40 लाख की ठगी के मामले में शपथ पत्र पर जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि अब तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई है।

शिवकुमार सिंह ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया है कि राजेन्द्र अग्रवाल निवासी मोचीओली, अनुपम नगर निवासी मुरारीलाल वर्मा ने 40 लाख रुपए लेकर जमीन का अनुबंध किया था। हरगोविन्द मिश्र कॉलोनी में अपनी जमीन बताई थी। लेकिन जब वह जमीन की रजिस्ट्री कराने गए तो पाया कि जिस जमीन का अनुबंध किया गया था, वह किसी दूसरे की है। उन्होंने जमीन का विक्रय पत्र नहीं लिखा था। इस खुलासे के बाद झांसी रोड थाने में आवेदन दिया गया, लेकिन थाने ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सीएसपी झांसी रोड को एक सप्ताह में शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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