फिर परीक्षा दे सकेंगे डीएड में 2 बार फेल हुए छात्र

Bhopal Samachar
ग्वालियर। डीएड में दो बार फेल हो चुके छात्रों के लिए हाईकोर्ट से अच्छी खबर है। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने सत्र 2012-13 के छात्रों को अंतरमि राहत देते हुए उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है। इसके लिए बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री को व्यवस्था करनी होगी। अगर बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री को परीक्षा को लेकर कोई दिक्कत आ रही है तो वह इससे कोर्ट को अवगत करा सकती है। 5 अगस्त से डीएड की परीक्षा शुरू हो रही है। 150 छात्रों ने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

17 दिसंबर 2012 को बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री ने डीएड के नियमों में बदलाव किया था। इस बदलाव के तहत ऐसे छात्र जो डीएड की परीक्षा दो बार में पास नहीं कर पाए हैं, उन्हें तीसरी बार परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस आदेश के आने के बाद फेल छात्रों को परीक्षा देने से रोक दिया गया। करीब 300 छात्र ऐसे थे, जो दो बार फेल हो चुके थे। इसलिए उन्हें मुख्य परीक्षा देने से रोक दिया गया था। इस फैसले को छात्रों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी ने कोर्ट को बताया कि दो बार परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को तीसरा मौका नहीं दिया जाएगा, यह नियम सत्र के बीच में लागू किया गया था। जिन छात्रों को परीक्षा देने से रोका गया है, उनका एडमिशन 1 जुलाई 2012 में हुआ था। इन छात्रों पर 2010 का नियम लागू होता है। इसके तहत छात्र कितनी भी बार परीक्षा में बैठ सकता है, लेकिन बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री ने इन छात्रों को भी परीक्षा देने से रोक दिया है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री के अधिवक्ता एके निरंकारी ने कोर्ट को बताया कि जो बीएड में खुद तीन-तीन साल तक पास नहीं हो पा रहे हैं, वो स्कूलों में बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। इसलिए नियम में बदलाव किया गया है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र 2012-13 के छात्रों को अंतरिम राहत दी और उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की है।

इनको नहीं मिली राहत
सत्र 2013-14 के छात्रों ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, लेकिन कोर्ट ने सत्र 2013-14 के छात्रों को राहत नहीं दी। इन छात्रों पर दिसंबर 2012 में आया नियम लागू रहेगा।

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