मप्र पुलिस के दो उपनिरीक्षक इश्तेहारी बदमाश घोषित

राजगढ़ से प्रेम वर्मा। पुलिस अधीक्षक शशिकांत शुक्ला ने आरोपी सुभाष द्विवेदी तत्कालीन परिवीक्षाधीन उप निरीक्षक और उप निरीक्षक दीपांकर गौतम को गिरफ्तार कराने पर पांच-पांच हजार रुपए का ईनाम घोषित किया है।

पुलिस अधीक्षक शशिकांत शुक्ला ने बताया कि जो कोई व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी आरोपी सुभाष दिव्वेदी और दीपांकर गौतम को गिरफ्तार करेगा या करायेगा या ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर आरोपी सुभाष दिव्वेदी और दीपांकर गौतम को गिरफ्तार किया जा सके उसको पांच–पांच हजार रुपए पुरुस्कार से पुरुस्कृत किया जायगा।

उन्होंने बताया कि जिले के पचोर पुलिस थाना में पदस्थ तत्कालीन परिवीक्षाधीन उप  निरीक्षक सुभाष दिव्वेदी ने सागर में पदस्थ एक महिला आरक्षक को शादी का झांसा देकर 21 मार्च 15 को जिले के पचोर क़स्बा की एक लॉज में शारीरिक सम्बन्ध बनाए थे। बाद में उसके परिवार वालों ने महिला आरक्षक से दहेज़ की मांग करते हुए कथित सगाई तोड़ दी।

महिला आरक्षक की रिपोर्ट पर भोपाल के न्यू नर्मदा तुलसीनगर निवासी परिवीक्षाधीन उप निरीक्षक सुभाष दिव्वेदी के खिलाफ दुष्कर्म करने और उसके पिता के.के.दिव्वेदी सुभाष की माँ, राजीव दिव्वेदी और संजय दिव्वेदी के खिलाफ दहेज़ की मांग करने पर दहेज़ अधिनियम की धारा 3/4  के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। तभी से आरोपी परिवीक्षाधीन पुलिस उप निरीक्षक फरार है।

ब्यावरा पुलिस थाना में पदस्थ तत्कालीन पुलिस उप निरीक्षक दीपांकर गौतम ने भोपाल के जहांगीराबाद निवासी एक युवती को शादी का प्रभोलन देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाए थे। युवती की रिपोर्ट पर  करेरा जिला शिवपुरी निवासी पुलिस उप निरीक्षक दीपांकर गौतम के खिलाफ 12 जून 15 को ब्यावरा पुलिस थाना में दुष्कर्म करने और एवं डराने धमकाने पर भारतीय दंड अधिनियम की धारा 376, 342 और 323 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था। ये भी घटना के बाद से फरार हैं।

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