मजीठिया के संदर्भ में प्रेस कर्मचारियों के शिकायत सुझाव आमंत्रित

भोपाल। श्रम विभाग ने मजीठिया वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने के संबंध में समाचार-पत्र एवं एजेंसी में कार्यरत पत्रकार और कर्मचारियों से 9 अगस्त, 2015 तक सुझाव एवं शिकायत आमंत्रित की हैं। पत्रकार एवं गैर-पत्रकार कर्मचारी विभागीय पोर्टल www.labour.mp.gov.in के माध्यम से भी ई-मेल द्वारा अपनी राय भेज सकते हैं।

पत्रकार एवं गैर-पत्रकार कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तों के संबंध में मजीठिया वेतन बोर्ड की अनुशंसाओं को लागू करने के आदेश श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 11 नवम्बर, 2011 को जारी किये गये थे। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न याचिकाओं को निराकृत करते हुए 7 फरवरी, 2014 को आदेश दिया कि सभी समाचार-पत्र एवं न्यूज एजेंसी संस्थान उनमें कार्यरत पत्रकार एवं गैर-पत्रकार कर्मचारियों को मजीठिया वेतन बोर्ड की अनुशंसा अनुसार निर्धारित वेतन और भत्ते एरियर सहित प्रदान करें।

राज्य शासन के निर्देशानुसार श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये समाचार-पत्र और न्यूज एजेंसी संस्थानों का निरीक्षण करते हुए आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये हैं। उल्लंघनकर्ता संस्थानों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

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