भोपाल। अगले तीन सालों के भीतर प्रदेश में 5 लाख मकानों का लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग के नियमों को बदलने जा रही है। कमजोर आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लिए आय सीमा भी एक लाख और दो लाख से बढ़कर तीन लाख व छह लाख रुपए तक हो सकती है। केंद्र सरकार ने अपनी हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम में यह प्रावधान किया है। लिहाजा, राज्य शासन भी इसे जस का तस लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए बिल्डर भी तैयार हैं। हाल ही में हुई एक बैठक में क्रेडाई ने इसकी सहमति दे दी है। यह कदम इसलिए भी उठाया जा रहा है ताकि प्रदेश में खाली पड़े डेढ़ लाख मकानों का आवंटन हो सके।
आपको भी मिल सकता है मोदी की हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम का फायदा
August 08, 2015
| भोपाल समाचार से जुड़िए |
| कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें |
| टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें |
| व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यहां क्लिक करें |
| X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें |
| फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें |
| समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com |
| जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289 |
Tags
