अनिल कुमार तिवारी। महोदय, MP सरकार ने कानून बनायें हैं कि जिस व्यक्ति के 3 बच्चें हैं वह सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं हैं। ये कानून सिर्फ MP में है। ऐसा इसलिये ताकि जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके। आज का नवयुवक व नवयुवती ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे उतने ही संतान हो जितने की हम अच्छी परवरिश कर सकें। बिलकुल सही है। बशर्ते यह कानून सभी पर लागू हो।
कानून में यह भी होना चाहिए कि 3 बच्चों वाला व्यक्ति किसी भी तरह का कोई चुनाव भी नहीं लड़ सकता और ना ही मतदान कर सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो किसी को ऐसे कानून बनाकर सरकारी नौकरी से या शासकीय सुविधाओं से वंचित रखना संविधान के विरुद्ध है।
जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिये शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर सभी लोग समझदार हो जायेगे तो कोई समस्या नहीं रह जायेगी। हमारा ज्यादा फोकस शिक्षा पर होना चाहिये। हमारे संविधान में सभी को समानता का अधिकार मिला है लेकिन ऐसे नियम बनाकर इस अधिकार को छीना जा रहा है। अगर शिक्षा की व्यवस्था सुधर जाये तो मेरे हिसाब से काफी हद तक समस्या का समाधान हो सकता है।