नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ विथड्राल को लेकर नया नियम जारी कर दिया है। अब बेरोजगार होने पर आप पीएफ का पूरा पैसा नहीं निकाल सकेंगे। सरकार ने इसके लिए नियम में बदलाव की तैयारी कर ली है।
नए प्रस्ताव के मुताबिक, 58 साल की उम्र तक पीएफ अकाउंट होल्डर ज्यादा से ज्यादा 75 फीसदी अमाउंट ही निकाल सकेगा। मौजूदा नियम के अनुसार अगर अकाउंट होल्डर दो महीने तक बेरोजगार रहता है तो वह पीएफ के पूरे पैसे निकाल सकता है।
- इन 7 परिस्थितियां में निकाल सकते हैं PF का पूरा पैसा
- आप अपने, पत्नी के, बच्चों के या फिर माता-पिता के इलाज के लिए भी पीएफ विथड्रॉल कर सकते हैं।
- इस स्थिति में आप कभी भी पीएफ विथड्रॉल कर सकते हैं यानी ये आवश्यक नहीं है कि आपकी सर्विस कितने समय की हुई है।
- इसके लिए एक महीने या उससे अधिक तक अस्पताल में भर्ती होने का सबूत देना होता है।
- साथ ही इस समय के लिए इंप्लॉयर के द्वारा अप्रूव लीव सर्टिफिकेट भी देना होता है।
- पीएफ के पैसों से मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए व्यक्ति को अपने इंप्लॉयर या फिर ईएसआई के द्वारा अप्रूव एक सर्टिफिकेट भी देना होता है। इस सर्टिफिकेट में यह घोषणा की गई होती है कि जिसे मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, उस तक ईएसआई की सुविधा नहीं पहुंचाई जा सकती या फिर उसे ईएसआई की सुविधा नहीं दी जाती है।
- इसके तहत पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 31 के तहत आवेदन करने के साथ-साथ बीमारी का सर्टिफिकेट या की अन्य ऐसा डॉक्युमेंट देना होता है, जिससे सत्यता की जांच की जा सके।
- मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का 6 गुना या फिर पूरा पीएफ का पैसा, जो भी कम हो, निकाल सकता है।
