भोपाल। राज्य शासन ने जिला एवं जनपद पंचायत में एक निकाय से अन्य निकाय में अध्यापक संवर्ग के महिला, नि:शक्तजन एवं केवल पारस्परिक ऑनलाइन संविलियन की अनुमति देने के संबंध में सभी जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किये हैं। यह अनुमति आगामी 30 जून तक देने का प्रावधान किया गया है।
पात्र अध्यापक संवर्ग के व्यक्ति संविलियन की अनुमति के लिये 30 जून तक एजुकेशन पोर्टल पर अपनी यूनिक आई.डी. से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्राथमिक शाला में न्यूनतम 2, माध्यमिक शाला में 3 तथा हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी की विषयवार पद संरचना से अधिक होने पर भी डीईओ द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुशंसा की जायेगी। इसके आधार पर संबंधित निकाय अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर सकेंगे। इन शालाओं में शिक्षकों की न्यूनतम संख्या/पद संरचना की गणना में अतिथि शिक्षक को शामिल नहीं किया जायेगा। डीईओ द्वारा रिक्त पद की जानकारी निकायवार, संस्था एवं विषयवार पोर्टल पर प्रविष्ट की जायेगी।
आवेदक को संबंधित निकाय द्वारा 4 जून या उसके बाद जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। उसे अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ डीईओ की अनुशंसा एवं प्राथमिकता क्रम के वांछित अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करवाना जरूरी होगा। अंतर्जिला या जिले के अंतर्गत पात्र अध्यापक संवर्ग के आवेदक द्वारा एक निकाय से अन्य निकाय में संविलियन चाहे जाने पर स्कूल शिक्षा की शालाओं से आदिम-जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शालाओं में संविलियन के लिये आदिम-जाति कल्याण तथा आदिम-जाति से स्कूल शिक्षा की शालाओं के लिये स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किये जायेंगे।
अंतर्विभागीय पारस्परिक, जिसमें एक निकाय से अन्य निकाय में संविलियन की अनुमति के लिये आवेदकों को स्कूल शिक्षा या आदिम-जाति कल्याण विभाग में से किसी एक का चयन करना होगा। किसी भी नगरीय निकाय में संविलियन की अनुमति से संबंधित आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे। पात्र अध्यापक द्वारा केवल एक बार ही संविलियन की अनुमति का आवेदन किया जा सकेगा। अनापत्ति प्रमाण-पत्र का प्रारूप ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है। पारस्परिक संविलियन की अनुमति के प्रकरण में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये न्यूनतम शिक्षकों की गणना का बँधन नहीं रहेगा। आदिम-जाति कल्याण विभाग की संस्थाओं के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधित निकाय से जारी करवाने के लिये शासन के आदेश के अनुरूप रिक्त पद वाली संस्था की अनुशंसा सहायक आयुक्त करेंगे। शासन ने 30 जून तक की अवधि में अध्यापक संवर्ग की ऑनलाइन संविलियन की अनुमति की कार्यवाही पूर्ण करने को कहा है।